भारतीय प्रधानमंत्री
भारत का प्रधानमंत्री- संविधान की धारा 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है राष्ट्रपति अपनी रुचि तथा इससे किसी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं बल्कि संसदीय पद्धति होने के कारण राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है यदि बहुमत दल का कोई सामान्य नेता नहीं हो या किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसके साथ लोकसभा के बहुमत से विश्वास हुआ 1946 में प्रधानमंत्री पद के
प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य:-
1. मंत्रिमंडल के निर्माण जीवन मरण का केंद्र बिंदु:- प्रधानमंत्री का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य अपने मंत्रिपरिषद का गठन करना है संविधान सभा मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची प्यार करता है जैसे राष्ट्रपति भी स्वीकार कर लेता है प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल का निर्माण करता है उसके उपरांत ही मंत्रिमंडल जीवित रहता है और उनकी मृत्यु होती है इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल है
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